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Jharkhand: 8 अक्टूबर से खुल रहे हैं धार्मिक स्थल, जाने के इन नियम का करना होगा पाल

अनलॉक-5 की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए 8 अक्टूबर से राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन धार्मिक स्थलों पर जाने से पहले आपको कुछ नियम कानून जान लेने जरूरी होंगे जिससे कि वहां जाने के बाद आपको फजीहत का सामना ना करना पड़े।

बात अगर झारखंड के सबसे प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर की करें तो 8 अक्टूबर से आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल रही है जिसमें राज्य व केंद्र सरकार के गाइडलाइन ओं का पूर्ण रुप से पालन किया जाएगा सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में कई श्रद्धालुओं पर कई तरह की पाबंदी रहेगी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी यदि कोई चेहरे पर मास्क नहीं पहना है तो उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी साथ ही लोगों की भीड़ को भी ध्यान में रखते हुए स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मंदिर में पूजा करने के लिए जो भीड़ आएंगी उन्हें शारीरिक दूरी का हर हाल में पालन करना होगा जनता को जागरूक करने के लिए मंदिर की तरफ से भी लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया जाएगा।

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छिन्नमस्तिके मंदिर में नवरात्र को लेकर होगी विशेष व्यवस्था:

कोरोना महामारी को देखते हुए त्योहारों में भी विशेष प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं मां छिन्नमस्तिके मंदिर में भी नवरात्र के अनुष्ठान के लिए नए नियम व्यवस्था बनाई जाएगी जिसकी रूपरेखा मंदिर कमिटी की होने वाली बैठक में तय किया जाएगा 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान शुरू हो रहा है नवरात्रि में हर वर्ष माता के दर्शन के लिए धनबाद में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है भक्तों के अलावा कई राज्यों के लोग भी श्रद्धालु बनकर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मंदिर न्यास समिति के द्वारा नवरात्रि के अनुष्ठान की विशेष व्यवस्था की जाएगी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना की व्यवस्था होगी