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सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने पर लगेगा 1000 रूपये का जुर्माना, विधानसभा से विधेयक पारित

Shah Ahmad

झारखंड विधानसभा में सोमवार को 3 विधेयक पारित किए गए जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी-सिगरेट पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने वाला विधेयक भी पारित किया गया. विधेयक में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी और सिगरेट का सेवन करने वाले लोगों पर 1000 रूपये का जुर्माना लगेगा. वही यदि आप की उम्र 21 साल से कम है तो जेल भी जाना पड़ सकता है.

सरकार ने 21 साल से कम उम्र के युवाओं के बीड़ी-सिगरेट पीने, खैनी खाने और बेचने पर भी रोक लगा दी है. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी सिगरेट पीते पकड़ा जाता है तो उससे  ₹1000 जुर्माना वसूला जाएगा. वर्तमान में ₹200 जुर्माने का प्रावधान था. सरकार इसे कानून का रूप दे रही है. झारखंड विधानसभा से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक-2021 सोमवार को पारित हो गया इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, दफ्तर, कोर्ट के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर भी रोक रहेगी जबकि सरकार ने राज्य में अब हुक्का बार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. कानून बनने के बाद हुक्का बार का संचालन दंडनीय अपराध होगा युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. 

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धूम्रपान करने की उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल की गई, राज्य में 76% लोग करते हैं तंबाकू का सेवन:

पारित विधेयक में कानूनी तौर पर धूम्रपान की उम्र में 3 साल का इजाफा किया गया है. अभी 18 साल के युवा धूम्रपान कर सकते हैं. अब कोई व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री 21 साल से कम उम्र के युवा को नहीं कर सकेंगे. विधेयक में सिगरेट और तंबाकू के खुले पैकेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है यानी सिगरेट का खुला पैकेट नहीं बिकेगा. 21 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या फिर तंबाकू का पूरा पैकेट खरीदना होगा. ग्लोबल एडल्ट टोबैको के मुताबिक झारखंड में 59.7 फीसदी पुरुष और 17 फ़ीसदी महिलाएं तंबाकू का सेवन करते हैं. किसी भवन में कार्य करने वाला हर चौथा व्यक्ति कार्यस्थल पर होने वाले धूम्रपान के संपर्क में आता है विधेयक का उद्देश्य धूम्रपान न करने वाले को अनैच्छिक धूम्रपान से बचाना है