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झारखंड के नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई

झारखंड की नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दायर की गई याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 7 अप्रैल को होगी. अदालत ने यह भी कहा कि यह संवैधानिक मामला है इसलिए इस मामले में सभी पक्षों को सुनने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले को लेकर 7 अप्रैल को सुनवाई होगी. अदालत का कहना है कि मामला संविधानिक होने के कारण इसके सभी पक्षों को सुनने की जरूरत है. मामले का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ललित कुमार सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है इस बीच पंचायत सचिवों की तरफ से भी हाईकोर्ट के आदेश के तहत अंतरिम राहत मांगी गई है.

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परंतु अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मामले की सुनवाई अब अप्रैल महीने में ही होगी. बता दें कि सत्यजीत कुमार ने हाईकोर्ट के वृहद पीठ की तरफ से नियोजन नीति में दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए 13 जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है. जिससे करीब 8 शिक्षक प्रभावित हुए हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है वहीँ सुप्रीम कोर्ट में इन शिक्षकों को हटाने के आदेश पर रोक लगी हुई है.