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Chhattisgarh Reservation News: हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, अब 58 फीसदी आरक्षण के साथ होगी नियुक्ति

Shah Ahmad
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Chhattisgarh reservation: देश की सबसे बड़ी न्याय पालिका सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले को बदल दिया है जिसके बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 58 पहुँच गई है.

खबर है कि 58 प्रतिशत आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी।

Chhattisgarh Reservation: हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट (sc) का यह फैसला HC के 58 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। अब sc का यह आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया था।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है।

Chhattisgarh Reservation: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे- राज्यपाल नए आरक्षण को मंजूरी दें

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद ट्वीट कर फैसले का स्वागत किया है साथ ही राज्यपाल को भी आड़े-हाथों लिया है. सीएम ने कहा कि, 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं. पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा. राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा. लड़ेंगे-जीतेंगे

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