Skip to content
Advertisement

आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े सभी कार्य 31 मार्च तक कर ले पूरा, नहीं तो लगेगा ₹10000 का जुर्माना

आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े सभी कार्य 31 मार्च तक कर ले पूरा, नहीं तो लगेगा ₹10000 का जुर्माना 1

1अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी जबकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा. ऐसे में करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर संबंधित सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे हो जाएं. जुर्माने से बचने के लिए करदाताओं को इसी महीने कुछ कार्य निपटा लेने चाहिए.

आधार कार्ड-पैन कार्ड के काम को जल्द पूरा करे. 31 मार्च तक आपको आइटीआर पैन कार्ड-आधार कार्ड आदि से जुड़े कुछ काम पूरे करने होंगे. चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा यदि कोई भी आयकर रिटर्न 1 अप्रैल या इसके बाद दायर करता है तो उसे लेट या बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है. आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसमें कोई भी बदलाव किए जाने हैं तो करदाता को एक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होता है.

Also Read: बैंक जाने वालों पहले पढ़ ले यह खबर, 2 दिनों तक ठप रहेगा कामकाज

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है इसलिए अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो उसे जल्दी करवा ले. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तक निर्धारित की है. अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत ₹10,000 का जुर्माना भी लग सकता है.

Advertisement
आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े सभी कार्य 31 मार्च तक कर ले पूरा, नहीं तो लगेगा ₹10000 का जुर्माना 2
आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े सभी कार्य 31 मार्च तक कर ले पूरा, नहीं तो लगेगा ₹10000 का जुर्माना 3