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झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahato) को सरेंडर करने का दिया निर्देश, थाने में गुंडागर्दी करने का आरोप

झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahato) को सरेंडर करने का दिया निर्देश, थाने में गुंडागर्दी करने का आरोप 1



Dhullu Mahato: हाईकोर्ट में सोमवार को पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता भाजपा विधायक ढुलू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने सरेंडर से छूट वाली अर्जी खारिज कर दी।

ढुलू महतो को चार सप्ताह के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग की है। अब ढुलू महतो की क्रिमिनल रिवीजन की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश ने पैरवी की। प्रार्थी का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़े।

उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है। बता दें कि विधायक ढुलू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्तूबर 2019 को एसडीजेएम कोर्ट धनबाद ने 18 महीने की सजा सुनाई थी।

Dhullu Mahato

: थाने में गिरफ्तार वारंटी को छुड़ाने के लिए विधायक ने की थी गुंडागर्दी

ढुलू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था। विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी की वर्दी भी फट गई थी। इस मामले में विधायक ढुलू महतो के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने कतरास थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 120/13) दर्ज कराई थी।

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झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahato) को सरेंडर करने का दिया निर्देश, थाने में गुंडागर्दी करने का आरोप 3