रांची:सीएम हेमन्त सोरेन (CM Hemant Soren) ने हजारीबाग नगरपालिका द्वारा अबतक उपभोग किये जा रहे जमीन्दारी अधिकारों (Intermediary Rights) को बिहार भूमि सुधार अधिनिमय, 1950 के प्रावधानों एवं अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2022 को आहुत बैठक में अभिलेखों के हस्तांतरण हेतु दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार में निहित (Vest) किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है।
हजारीबाग शहरवासियों को हो रही थी परेशानी
मालूम हो कि हजारीबाग शहर की करीब आधी भूमि का राजस्व रसीद हजारीबाग नगरपालिका द्वारा निर्गत किया जाता था। वर्ष 2011- 12 में तत्कालीन एसडीओ ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तब से लेकर अब तक जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन, आदि को लेकर लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिला प्रशासन के पास भी रसीद निर्गत करने का अधिकार नहीं था, जिससे समस्या जटिल होती जा रही थी। इस बाबत पूर्व में विधानसभा में भी सवाल पूछे गए। कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इस समस्या के निराकरण की मांग कई बार पूर्व की सरकारों के समक्ष रखा था। लेकिन समाधान कभी नहीं निकल पाया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मामले की जानकारी के उपरांत रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु राजस्व विभाग को रसीद निर्गत करने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है।