कोडरमा। कोडरमा के उपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिक के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए अरुण कुमार दास लरियाडीह निवासी और जनार्दन मोदी अनंतडीह निवासी को एक्ट 376डी के तहत दोषी करार देते हुए 25-25 वर्षों की सश्रम कैद की सजा मुकर्रर की है,साथ हीं 50-50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना ना देने पर 3 वर्षो की सजा और बढ़ाने की बात कही है।इस मामले में दोषियों की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव कुमार यादव ने बचाव के लिए कुछ दलील पेश की तथा मामले में अभियोजन का संचालन पी पी पीके मंडल ने किया उन्होंने सारे 8 गवाही का परीक्षण कराया तथा कार्यवाई के दौरान दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही।न्यायालय में सभी पक्षों की दलीलें और अभिलेख को ध्यान में रख कर एवं गवाहों के परीक्षण कर अदालत में आरोपियों को दोषी घोषित कर सजा सुनाई गई।
बताते चले कि इस मामले को नाबालिक बताती है कि जब वह घर पर अकेली थी तो मौका पाते दोनों में नाबालिक के घर घुस गया और जबरन दुष्कर्म किया जब लड़की चिल्लाने लगी तब उसे चाकू दिखाकर डराया-धमकाया। नाबालिग ने यह भी कहा कि इस घटना के बारे में किसी को बताऐगी तो जान से मार देंगे,साथ में माता-पिता को भी जान से मारने की धमकी दिया, तब से नाबालिक को अकेली पाकर दुष्कर्म करने लगा जिस कारण नाबालिक गर्भवती हो गई।
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जब इस घटना के बारे में उनके माता-पिता को मालूम चला तो वे दोनों के घर जाकर शादी करने के बात कहें जिसमें अरुण कुमार दास ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तब उनके पिता ने जयनगर थाना में 15 जुलाई 2014 को मामला दर्ज कराया जो कांड संख्या 157/2014 एवं पोक्सो एक्ट के तहत और संख्या 02/2023 भी कराया गया। इस पूरी मामले सनवाई के दौरान दोनों को सजा मिल।