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झारखंड में नहीं हुआ सम्पूर्ण लॉकडाउन लेकिन नियम हुए सख्त, नियम तोड़ने पर जाना होगा जेल

News Desk
झारखंड में नहीं हुआ सम्पूर्ण लॉकडाउन लेकिन नियम हुए सख्त, नियम तोड़ने पर जाना होगा जेल 1

झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. राज्य को नया लोगो देने सहित कोरोना वायरस के नियमो का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कानून पर भी मुहर लगी है.

झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग में राज्य के लिए एक नए लोगो की स्वीकृति दी है. अब से तमाम सरकारी उपक्रमों में इसी लोगो का प्रयोग किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर लोगो को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। जिसके बाद से ये प्रभावी होगा।

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कैबिनेट की बैठक में सब की निगाहे लॉकडाउन को लेकर थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए राज्य सरकार एक बार फिर राज्य में सम्पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है. लेकिन राज्य सरकार ने सम्पर्ण लॉकडाउन की घोषणा न करते हुए, बल्कि सरकार ने उसके नियमो को सख्त कर दिया है. सरकार ने एक अध्यादेश लाया है जिसका नाम संक्रामक अध्यादेश दिया गया है. इसके तहत राज्य सरकार के महामारी से जुड़े आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस अध्यादेश में दो साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं 1 लाख जुर्माना भी देना होगा।

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हेमंत सोरेन सरकार ने नियमो को सख्त करते हुए निर्णय लिया है कि प्रदेश में अब मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं पहनने और सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए पाए जाने पर 2 साल जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट से इस अध्यादेश के पास हो जाने के बाद सरकार ने प्रशासन से इसपर सख्ती से अमल कराने का निर्देश दिया है।

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कैबिनेट के अन्य फैसलों में ये भी निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार के अंतर्गत आनेवाले CBSE, JSEB और AISCE यानी तीनों बोर्ड के प्रथम 3 टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मैट्रिक में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को 1 लाख, दूसरे स्थान वाले को 75 हजार और तीसरे स्थान वाले को 50 हजार रूपए दिए जाएंगे। जबकि इंटर में टॉप करनेवाले प्रथम 3 छात्रों को 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रूपए बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

साथ ही शहीद ग्राम विकास योजना की 3 साल तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है। अब ये योजना साल 2023 तक चलेगी। 10 गांवों में ये योजना चल रही है। इसके अलावा 183 राजकीय मदरसों के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। ऊर्जा विभाग में सक्सेसर कंपनी को साढ़े 3 सौ करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

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झारखंड कैबिनेट में लिए गए फैसले इस प्रकार है:

  1. झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद रांची का आस्तियों एवं दायित्वों के साथ पूर्ण विलय की स्वीकृति दी गई।
  2. उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  3. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग, मुख्यशीर्ष 2801- बिजली उप मुख्य शीर्ष- 80 सामान्य- लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-07- परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसईबी के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-06, अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में बजट प्रावधानित राशि 3 अरब 50 करोड़ मात्र के विरुद्ध 3 अरब 50 करोड़ मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  4. झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों (शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं दंत चिकित्सक संवर्ग) को गतिशील सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (Dynemic Assured Career Progression) की स्वीकृति हेतु वांछित अहर्ता विलंब से प्राप्त करने की स्थिति में DACP की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।
  5. नोबेल कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी ने देश के अन्य राज्यों में लोकडाउन के कारण फंसे झारखंड राज्य के लोगों की सहायता हेतु उन्हें DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  6. राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  7. झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2017 को विलोपित करते हुए झारखंड नगरपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  8. The Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तथ संबंधी संशोधनों हेतु प्रस्तावित झारखंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 के प्रख्यापन पर स्वीकृति दी गई।
  9. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  10. झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु एफएसएस एक्ट 2006 एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमावली 2011 के प्रावधानों के अधीन खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना एवं न्याय निर्णायक पदाधिकारी नामित करने की स्वीकृति दी गई।
  11. झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
  12. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXV के तहत 101-ग्रामीण पथ पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 17446.49 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई।